झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण, बेरोजगारों को भत्ता देने का प्रस्ताव : सोरेन
By भाषा | Updated: March 15, 2021 18:55 IST2021-03-15T18:55:19+5:302021-03-15T18:55:19+5:30

झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण, बेरोजगारों को भत्ता देने का प्रस्ताव : सोरेन
रांची, 15 मार्च झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आज घोषणा की कि राज्य में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी।
बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को नौकरी देने वाले इस प्रस्ताव में 30 हजार रुपये महीने तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसद आरक्षण का प्रावधान लागू होगा।
झारखंड में काम करने वाली जो कंपनियां इस नियम की अवहेलना करेंगी, उनके खिलाफ सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार के 75 फीसद आरक्षण वाले नियम से प्राइवेट कंपनियों में लेखा कार्य से जुड़े कर्मी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी स्थानीय होंगे। इसके अलावा सीएम ने प्रशिक्षित बेरोजगार आवेदक को साल में 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने का घोषणा की है। इसके तहत विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अधिक राशि यानी 7500 रुपये सालाना दी जाएगी।
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