एफपीआई को रीट, इनविट के सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को लेने की अनुमति देने को लेकर संशोधन का प्रस्ताव

By भाषा | Updated: February 11, 2021 23:05 IST2021-02-11T23:05:31+5:302021-02-11T23:05:31+5:30

Proposal for amendment to allow FPIs to take listed debt securities of Reit, Invit | एफपीआई को रीट, इनविट के सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को लेने की अनुमति देने को लेकर संशोधन का प्रस्ताव

एफपीआई को रीट, इनविट के सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को लेने की अनुमति देने को लेकर संशोधन का प्रस्ताव

नयी दिल्ली, 11 फरवरी वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त विधेयक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को उभरते निवेश साधन रीट (रीयल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट) और इनविट (बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट) के ऋण वित्त पोषण में भाग लेने की अनुमति देने को लेकर संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रीट और इनविट द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।

इस संदर्भ में भारत सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के जरिये प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) कानून, 1956 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कानून 1992 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन (सरफेसी)कानून, 2002 और बैंकों और वित्तीय संस्थानों का शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

इन संशाधनों से निवेश साधन, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), रीट और इनविट जैसे निवेश के विकल्पों को कर्ज लेने और ऋण प्रतिभूतियां जारी करने का अधिकार मिल जाएगा।

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Web Title: Proposal for amendment to allow FPIs to take listed debt securities of Reit, Invit

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