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PNB घोटाला: ED की याचिका पर कोर्ट ने नीरव मोदी को दिया निर्देश, कहा-एक महीने में दें अपना जवाब

By भाषा | Updated: September 26, 2018 03:23 IST

ईडी ने याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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मुंबई, 26 सितंबर: एक विशेष अदालत ने अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को निर्देश दिया। ईडी ने नये कानून के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। 

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने 25 जुलाई को ईडी की अर्जी पर नीरव मोदी को उसके जवाब के लिए समन जारी किया था। 

ईडी ने याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।

प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब के लिए नीरव मोदी के वकीलों ने समय देने की मांग की थी। न्यायाधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और उस दिन उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

टॅग्स :नीरव मोदीपंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)
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