एनएसईआईएल ने सेबी के साथ मामला निपटाया, 4.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया
By भाषा | Updated: December 29, 2021 21:09 IST2021-12-29T21:09:25+5:302021-12-29T21:09:25+5:30

एनएसईआईएल ने सेबी के साथ मामला निपटाया, 4.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया
नयी दिल्ली, 29 दिसंबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसईआईएल) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ ‘स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग’ (एसटीपी) सेवाओं के कथित उल्लंघन के संबंधित मामले का निपटान कर लिया है। इसके लिए एनएसईआईएल ने नियामक को 4.87 करोड़ रुपये के समाधान शुल्क का भुगतान किया है।
आरोप है कि एनएसईआईएल ने सेबी से मंजूरी के नवीकरण के बिना एसटीपी केंद्रीयकृत हब के रूप में कामकाज किया। इसके अलावा वह अपने एसटीपी सेवाप्रदाताओं के पास वैध मंजूरियां भी सुनिश्चित करने में विफल रही। इसके चलते एसटीपी दिशानिर्देशों के कई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।
सामान्य तौर पर वित्तीय कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना के प्रसार के लिए एसटीपी का इस्तेमाल करती हैं। सेबी ने निपटान आदेश में कहा है कि वह आवेदक एनएसईआईएल के खिलाफ शुरू की गई प्रक्रिया का निपटान कर रहा है। इस बारे में उसे 26 मार्च, 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
एक्सचेंज ने इस साल अप्रैल में सेबी से इस मामले के निपटान के लिए संपर्क किया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।