Income Tax Department: एसएफटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी, कुछ और दिन का समय, जमा नहीं किया हर दिन के हिसाब से 1000 रुपये तक का जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 1, 2023 03:59 PM2023-06-01T15:59:03+5:302023-06-01T15:59:47+5:30
Income Tax Department: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय लेनदेन का ब्योरा (एसएफटी) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी।
Income Tax Department: बैंकों, विदेशी विनिमय डीलरों और अन्य रिपोर्टिंग इकाइयों के पास अपने ग्राहकों के 2022-23 के ऊंचे मूल्य के लेनदेन की जानकारी देने के लिए एसएफटी रिटर्न दाखिल करने को कुछ और दिन हैं। आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय लेनदेन का ब्योरा (एसएफटी) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया है कि रिपोर्टिंग पोर्टल पर काफी लोगों द्वारा एक साथ रिटर्न दाखिल करने की वजह से कुछ परेशानियां आई हैं। ऐसे में एफएफटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा कुछ और दिन खुली रहेगी। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है।
आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिये वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक और चार ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है। विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएगी।
विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा, ‘‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिये ऑनलाइन आईटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है।’’ वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आईटीआर एक वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं। वहीं आईटआर दो कंपनियां और पेशेवर भरते हैं। यह उन इकाइयों के लिये है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।