Import Duty: 22 जनवरी से लागू, सोने, चांदी के हुक, पिन और सिक्कों पर सरकार ने बढ़ा दी आयात शुल्क, आखिर क्या होगा असर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 23, 2024 03:49 PM2024-01-23T15:49:17+5:302024-01-23T15:51:13+5:30
Import Duty: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है।
Import Duty: सरकार ने पांच प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगाकर सोने और चांदी के पिन, हुक जैसे उत्पादों (फाइंडिग्स) तथा सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है।
अब इसपर 4.35 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) लगाया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को सर्राफा के बराबर लाने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त एआईडीसी लगाया गया है। सोने या चांदी के ‘फाइंडिग्स’ का मतलब हुक, क्लैंप, पिन या स्क्रू बैक जैसे छोटे उत्पादों से है।
जिसका उपयोग आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को आपस में जोड़ने या थामने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त शुल्क 22 जनवरी से अमल में आ गया है। सरकार ने 2021-22 के बजट में कृषि अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए कुछ उत्पादों पर आईडीसी उपकर लगाने का प्रस्ताव किया था।