सीएम खट्टर ने दी लोगों को नए साल से पहले तोहफा, संपत्ति कर 31 जनवरी तक जमा कर 50 फीसदी की छूट पाएं, 31 दिसंबर तक जमा करने पर पूरा ब्याज माफ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 28, 2022 09:48 PM2022-12-28T21:48:04+5:302022-12-28T21:48:44+5:30
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित में एक नयी संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी गयी है। संपत्ति कर 31 दिसंबर तक जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा, जबकि 31 जनवरी तक जमा करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद खट्टर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी सीमा के बाहर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को नियमित करने का रास्ता भी तलाश रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित में एक नयी संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपने बैंक खातों को ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’’ पोर्टल पर सत्यापित कराने का आग्रह किया, ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द फसल क्षति का मुआवजा मिल सके।
उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को भी संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभा क्षेत्रवार कोषागार में पड़ी मुआवजे की राशि की जानकारी देने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उन्हें उनका बैंक खाता सत्यापित कराने में मदद कर पाएं।
चौटाला ने बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान के मुआवजे के संबंध में विधानसभा में एक सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल पर यह बात कही। ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल में कृषि भूमि और फसलों से संबंधित विवरण हैं। चौटाला ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर 22 सितंबर के बाद भारी बारिश हुई और इसके परिणामस्वरूप जलभराव के कारण खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा।