‘फेसलेस’ आकलन: वित्त मंत्रालय ने जमा किये जाने वाले ई-रिकार्ड के सत्यापन नियमों को सरल बनाया

By भाषा | Updated: September 7, 2021 20:52 IST2021-09-07T20:52:19+5:302021-09-07T20:52:19+5:30

'Faceless' assessment: Finance ministry simplifies verification rules for submission of e-records | ‘फेसलेस’ आकलन: वित्त मंत्रालय ने जमा किये जाने वाले ई-रिकार्ड के सत्यापन नियमों को सरल बनाया

‘फेसलेस’ आकलन: वित्त मंत्रालय ने जमा किये जाने वाले ई-रिकार्ड के सत्यापन नियमों को सरल बनाया

नयी दिल्ली, सात सितंबर वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि आयकर पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकृत खाते से जमा किये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के जरिये प्रमाणित माना जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिकारी और करदाता के आमने -सामने आये बिना (फेसलेस) आकलन कार्यवाही में जमा किये गये रिकार्ड के सत्यापन को सरल बनाने को लेकर सोमवार को आयकर नियम में बदलाव किये।

मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियम में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर विभाग के पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के जरिये प्रमाणित माना जाएगा।

उसने कहा, ‘‘...इसलिए, जहां कोई व्यक्ति आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करता है, यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीसी द्वारा सत्यापित किया गया है...।’’

मंत्रालय ने कहा कि यह सरलीकृत प्रक्रिया कंपनियों या कर ऑडिट मामलों के लिए भी उपलब्ध होगी और उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करना अनिवार्य है।

इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय पर लाए जाएंगे।

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Web Title: 'Faceless' assessment: Finance ministry simplifies verification rules for submission of e-records

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