ईपीएफओ ने कर्मचारियों के आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

By भाषा | Published: June 15, 2021 11:54 PM2021-06-15T23:54:31+5:302021-06-15T23:54:31+5:30

EPFO extends deadline for filing PF returns including Aadhaar verification of employees | ईपीएफओ ने कर्मचारियों के आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

ईपीएफओ ने कर्मचारियों के आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

नयी दिल्ली, 15 जून सेवानिवृति कोष का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने मंगलवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के सार्वभौमिक खाता नंबर (यूएएन) को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुये भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को एक सितंबर 2021 तक के लिये टाल दिया है।

इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिये जाने को कहा गया।

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Web Title: EPFO extends deadline for filing PF returns including Aadhaar verification of employees

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