डीजीसीए ने हवाईअड्डों से कहा, ठीक से मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाएं
By भाषा | Updated: March 30, 2021 21:31 IST2021-03-30T21:31:35+5:302021-03-30T21:31:35+5:30

डीजीसीए ने हवाईअड्डों से कहा, ठीक से मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाएं
नयी दिल्ली, 30 मार्च नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को हवाईअड्डों से कहा कि कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार सही से मास्क नहीं लगाने और सामाजिक दूरी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों पर उसी समय जुर्माना लगाने पर विचार किया जाए।
डीजीसीएस ने कहा है कि ऐसे यात्रियों पर पुलिस की मदद से जुर्माना लगाया जाए।
डीजीसीए ने 13 मार्च को हवाईअड्डों और एयरलाइसंस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि यात्री हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
नियामक ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा था।
नियामक ने मंगलवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि कुछ हवाईअड्डों की निगरानी के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन संतोषजनक नहीं है।
नियामक ने आगे कहा, ‘‘इसलिए, सभी हवाईअड्डों के परिचालकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी यात्री नाक और मुंह को ढकते हुए मास्क को ठीक से पहनें और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार परिसर के भीतर सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाएं।’’
डीजीसीए ने कहा कि सभी हवाईअड्डों के परिचालक इस संबंध में निगरानी बढ़ा सकते हैं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि लोग मास्क जरूर पहनें और अपनी नाक और मुंह को ढंक कर रखें तथा विमान के अंदर और हवाईअड्डों पर सामाजिक दूरी का पालन करें।
उन्होंने कहा कि यदि यात्री इन प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करते हैं तो पुलिस के जरिये उनपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए के 13 मार्च के सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई यात्री बार-बार टोकने के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, तो उसे सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाए। इसके अलावा यदि कोई यात्री कोविड-19 नियमों का अनुपालन करने से इनकार करता है, तो उसे ‘उदंड’ मानते हुए विमान से उतार दिया जाए।
डीजीसीए के नियमों के अनुसार किसी ‘उदंड’ यात्री पर एयरलाइन उड़ान का तीन से 24 माह का प्रतिबंध लगा सकती है।
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