डॉयचे बैंक एजी पर 50 लाख और यस बैंक पर 29.60 लाख रुपये जुर्माना, आखिर क्यों रिजर्व बैंक ने लिया एक्शन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 17, 2025 19:14 IST2025-05-17T19:13:40+5:302025-05-17T19:14:08+5:30
केंद्रीय रिपॉजिटरी बनाने से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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मुंबईः रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए डॉयचे बैंक एजी, इंडिया और यस बैंक पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि डॉयचे बैंक एजी, इंडिया पर बैंकों में बड़े कर्ज को लेकर केंद्रीय रिपॉजिटरी बनाने से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि 'वित्तीय विवरण प्रस्तुति और खुलासा' पर रिजर्व बैंक के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए यस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों मामलों में, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।