CBI ने वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को किया गिरफ्तार, आईसीआईसीआई बैंक लोन से जुड़ा मामला
By अनिल शर्मा | Published: December 26, 2022 12:18 PM2022-12-26T12:18:26+5:302022-12-26T12:42:04+5:30
आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था, जिसमें से 86 फीसदी रकम (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाई गई थी। 2017 में इस लोन को NPA में डाल दिया गया था।
नई दिल्लीः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच एजेंसी ने इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वे फिलहाल तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था, जिसमें से 86 फीसदी रकम (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाई गई थी। 2017 में इस लोन को NPA में डाल दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कोचर दंपति और धूत के अलावा दीपक कोचर द्वारा संचालित नूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2019 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।
एजेंसी का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर की थीं।
प्राथमिकी के अनुसार, इस मंजूरी के एवज में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 से 2012 के बीच हेरफेर करके पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित की। पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट तथा एनआरएल का प्रबंधन दीपक कोचर के ही पास था।