क्या मकान के किराए पर भी लग सकता है 18 फीसदी जीएसटी? जानिए सरकार ने क्या कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 12, 2022 08:40 PM2022-08-12T20:40:54+5:302022-08-12T20:43:46+5:30
केंद्र सरकार ने किराये के मकान में रहने वाले नागरिकों से 18 फीसदी जीएसटी वसूली की खबर को अफवाह बताया है। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लिये गये किराये के मकान जीएसटी से मुक्त हैं।
दिल्ली: वित्त मंत्रालय द्वारा बीते महीने खानेपीने की रोजमर्रा के वस्तुओं को माल और सेवा कर (जीएसटी) में लाये जाने के बाद से मकान के किराये को लेकर एक अफवाह फैल रही थी केंद्र सरकार किराये के मकान में रहने वाले नागरिकों से 18 फीसदी जीएसटी की वसूली कर सकती है।
इस अफवाह और खानेपीने संबंधी जरूरी वस्तुओं पर लगाये गये जीएसटी के बाद से लोगों के मन बेचैनी थी कि क्या सरकार अब किरायदारों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की योजना बना रही है।
इस संबंध में केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने शुक्रवार को घर के किराए से संबंधित जीएसटी के मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कि किसी भी आवासीय परिसर के किराए पर जीएसटी तभी देय होगा, उस आवासीय परिसर का प्रयोग किसी व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा हो।
Claim: 18% GST on house rent for tenants #PibFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 12, 2022
▶️Renting of residential unit taxable only when it is rented to business entity
▶️No GST when it is rented to private person for personal use
▶️No GST even if proprietor or partner of firm rents residence for personal use pic.twitter.com/3ncVSjkKxP
केंद्र सरकार को पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से किरायदारों से जीएसटी वसूली के संबंध में इस कारण खंडन करना पड़ा क्योंकि कुछ समाचार वेबसाइट की खबरों में बताया गया था कि केंद्र सरकार अब किरायेदारों से घर किराया लेने के एवज में 18 फीसदी माल और सेवा कर (जीएसटी) वसूलेगी। सरकार के आधिकारिक तथ्यों के मुताबिक न्यूज वेबसाइटों द्वारा इस संबंध में चलाई जा रही खबरें तथ्यों से परे और भ्रामक हैं।
पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर इस मामले में एक पोस्ट साझा स्पष्ट किया कि जब किसी निजी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर दिया जाता है तो उस पर सरकार की ओर से कोई जीएसटी नहीं लिया जाता है लेकिन अगर मकान का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए हो रहा है तो उन पर 18 फीसदी जीएसटी लागू होगा।
लेकिन वहीं दूसरी ओर अदर किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गये किराये का मकान जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे लेकिन अगर मकान किसी फर्म या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा लिया जाएगा तो उनका दिया किराया जीएसटी के दायरे में आयेगा।
मालूम हो कि किसी भी मकान के लिए जीएसटी पंजीकरण तब आवश्यक होता है जब कोई व्यक्ति उस मकान से कोई व्यवसाय या आय संबंधी पेशा करता है। मकान से अगर जीएसटी कानून के तहत परिभाषित होने वाले कारोबार का संचालन हो रहा हो तो उन्हें जीएसटी देना होगा।