Budget 2026: शराब महंगी या सस्ती? जानें निर्मला सीतारमण ने बजट पेशी में लिकर को लेकर क्या कहा
By अंजली चौहान | Updated: February 1, 2026 13:25 IST2026-02-01T13:21:53+5:302026-02-01T13:25:41+5:30
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया।

Budget 2026: शराब महंगी या सस्ती? जानें निर्मला सीतारमण ने बजट पेशी में लिकर को लेकर क्या कहा
Budget 2026: यूनियन बजट 2026-27 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि शराब, स्क्रैप और मिनरल्स बेचने वालों पर लागू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दर को आसान बनाकर 2 प्रतिशत की फ्लैट दर कर दिया गया है। इससे पहले, इन सेक्टर के विक्रेताओं को TCS की अलग-अलग दरें देनी पड़ती थीं, जो कुछ मामलों में ज्यादा थीं।
शराब, स्क्रैप और मिनरल्स
रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और तीव्र प्रगति हेतु केंद्र सरकार ने व्यापक सुधारों को लागू किया है। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री @narendramodi की घोषणा के उपरांत 350 से अधिक सुधार प्रभावी हुए। इनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं को अधिसूचित करना… pic.twitter.com/byp0W3jHlu
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विक्रेताओं के लिए TCS दर को 2% किया गया है। उम्मीद है कि इस घोषणा से इन सेक्टर के विक्रेताओं के लिए टैक्स सिस्टम आसान और ज़्यादा एक जैसा हो जाएगा, जिससे उन पर बोझ कम होगा। यह भी उम्मीद है कि इस घोषणा से सरकार का टैक्स कलेक्शन सिस्टम बिज़नेस के लिए ज़्यादा अनुकूल बनेगा।
तंबाकू उत्पादों पर NCCD दर में बदलाव, बिना प्रभावी टैक्स बोझ बढ़ाए
Budget 2026: Highlights from Finance Minister Nirmala Sitharaman's speech #UnionBudget2026pic.twitter.com/nQB579yuuB
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इस संशोधन में कहा गया है कि कुछ खास तंबाकू उत्पादों पर नेशनल कैलेमिटी कंटीन्जेंट ड्यूटी (NCCD) 1 मई, 2026 से कागजों पर 25 प्रतिशत से बदलकर 60 प्रतिशत कर दी जाएगी, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स या कंज्यूमर्स द्वारा दिए जाने वाले असल टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा।
आसान शब्दों में, NCCD की दर बढ़ाई जा रही है, लेकिन सरकार प्रभावी ड्यूटी को समान रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी के दूसरे हिस्सों को कम कर देगी। यह ज़्यादातर एक टेक्निकल बदलाव है, जो अक्सर सरकार को कीमतों पर असर डाले बिना टैक्स मैनेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए किया जाता है। यह बदलाव चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के अन्य तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा।
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