घर के पजेशन के लिए आम्रपाली के होम बायर्स की जेब पर बढ़ा बोझ, जानिए क्या है मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 12, 2022 01:52 PM2022-07-12T13:52:43+5:302022-07-12T13:53:43+5:30

परियोजनाओं को पूरा करने की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए होमबॉयर्स से अतिरिक्त फंड को पूल करने के लिए एक अलग 'सिंकिंग कम रिजर्व फंड' बनाया गया है, क्योंकि निर्माण की लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। दरअसल, एक दशक पहले होमबॉयर्स द्वारा प्रारंभिक बुकिंग की गई थी।

Amrapali home buyers asked to pay additional Rs 200/sq ft to meet shortfall | घर के पजेशन के लिए आम्रपाली के होम बायर्स की जेब पर बढ़ा बोझ, जानिए क्या है मामला

घर के पजेशन के लिए आम्रपाली के होम बायर्स की जेब पर बढ़ा बोझ, जानिए क्या है मामला

Highlightsघर खरीदारों को जवाब दे रहे एडवोकेट एमएल लोहोटी ने कहा कि खरीदार कई सालों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि आम्रपाली समूह के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए, जिन्होंने घर खरीदारों के पैसे का गबन किया था।

नई दिल्ली: आम्रपाली के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपना घर बुक करा चुके होम बायर्स को अपना घर पाने के लिए और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए आम्रपाली के घर खरीदारों को उनके फ्लैटों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग फुट की अतिरिक्त जमा राशि के लिए कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि आवास परियोजनाओं के निर्माण में कमी को पूरा किया जा सके।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजनाओं को पूरा करने की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए होमबॉयर्स से अतिरिक्त फंड को पूल करने के लिए एक अलग 'सिंकिंग कम रिजर्व फंड' बनाया गया है, क्योंकि निर्माण की लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। दरअसल, एक दशक पहले होमबॉयर्स द्वारा प्रारंभिक बुकिंग की गई थी। वहीं, प्राप्त हुई नोटिस में लिखा है, "निर्माण लागत और ब्याज लागत, यदि कोई हो, में कमी का प्रावधान करने के लिए एक सिंकिंग कम रिजर्व फंड बनाया जाएगा। 

नोटिस में ये भी लिखा है, "सभी घर खरीदारों को 200 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से गणना की गई राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। में बुक की गई इकाइयों के लिए फुट। यदि ऐसी निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो परियोजनाओं के समग्र रूप से पूरा होने पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा। राशि के आंशिक उपयोग के मामले में, सभी घर खरीदारों को अप्रयुक्त धन में से आनुपातिक राशि वापस कर दी जाएगी। यह पूर्ववर्ती आम्रपाली परियोजनाओं के घर खरीदारों की सभी श्रेणियों पर लागू होगा।"

घर खरीदारों ने रिसीवर की मांग को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसे लड़ने का फैसला किया है जो पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। घर खरीदारों को जवाब दे रहे एडवोकेट एमएल लोहोटी ने कहा कि खरीदार कई सालों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं और उन पर और बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आम्रपाली समूह के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए, जिन्होंने घर खरीदारों के पैसे का गबन किया था।

Web Title: Amrapali home buyers asked to pay additional Rs 200/sq ft to meet shortfall

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