आरएसएस-तालिबान की तुलना को लेकर जावेद अख्तर को ठाणे के कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भेजा
By अनिल शर्मा | Published: September 29, 2021 08:19 AM2021-09-29T08:19:21+5:302021-09-29T08:29:48+5:30
ठाणे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अख्तर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 12 नवंबर से पहले जवाब देने को कहा है।
मुंबईः तालिबान और आरएसएस की तुलना वाली टिप्पणी को लेकर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ दायर हुए मानहानि के मुकदमे में ठाणे की एक अदालत ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अख्तर को 12 नवंबर को पेश होने को कहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने मुकदमा दायर कर 1 रुपए का मुआवजा मांगा है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि अख्तर ने अपमानजनक टिप्पणी की थी जो आरएसएस को बदनाम करने और आरएसएस में शामिल होने वाले लोगों को "निराश, अपमानित और गुमराह" करने हेतु सुनियोजित था। ठाणे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अख्तर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 12 नवंबर से पहले जवाब देने को कहा है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य अख्तर ने कहा था कि आरएसएस का लक्ष्य तालिबान के समान ही है इसके बावजूद कि भारत के सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधान मंत्री और कई कैबिनेट मंत्री आरएसएस के समर्थक और सदस्य रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अख्तर ने "बिना सबूत के" टिप्पणी की थी, यहां तक कि एक सदस्य ने "तालिबान की तरह" काम किया था। शिकायतकर्ता ने नुकसान और मुआवजे के रूप में 1 रुपये और आरएसएस की प्रतिष्ठा को कम नहीं करने या इस तरह के बयान देने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है।