5 करोड़ का कर्ज ना लौटाने मामले में राजपाल यादव और पत्नी राधा यादव दोषी करार, 23 अप्रैल को होगी सजा

By खबरीलाल जनार्दन | Published: April 14, 2018 11:35 AM2018-04-14T11:35:09+5:302018-04-14T12:23:55+5:30

राजपाल यादव ने साल 2010 अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्‍ली की एक कंपनी से मदद ली थी।

Rajpal Yadav wife Radha Yadav convicted failing to repay a loan amount of Rs 5 crore | 5 करोड़ का कर्ज ना लौटाने मामले में राजपाल यादव और पत्नी राधा यादव दोषी करार, 23 अप्रैल को होगी सजा

5 करोड़ का कर्ज ना लौटाने मामले में राजपाल यादव और पत्नी राधा यादव दोषी करार, 23 अप्रैल को होगी सजा

नई दिल्‍ली, 14 अप्रैलः बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 5 करोड़ के चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी पाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार कोर्ट ने शुक्रवार (13 अप्रैल) को दिल्ली की अदालत ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी व उनकी कंपनी पर साल 2010 के 5 करोड़ रुपये के मामले में दोषी करार दिया है। मामले में राजपाल के खिलाफ शिकायत करने वाले के वकील एसके शर्मा ने बताया कि सजा आगामी 23 अप्रैल को सुनाई जाएगी।

मामला दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का है। इस कंपनी राजपाल यादव, उनकी पत्नी व उनकी कंपनी पर चेक बाउंस से जुड़े सात मामले दर्ज कराए थे। जानकारी के अनुसार राजपाल यादव ने इस कंपनी से अप्रैल 2010 में निर्देशक के तौर पर पहली फिल्म 'अता पता लापता' को पूरा करने के लिए इस कंपनी से पैसे लिए थे। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों एक अनुबंध किया और उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए। पर बाद में दोनों में अनबन हो गई और राजपाल ने पैसे देने से इंकार कर दिए।


लेकिन मामल कोर्ट-कचहरी में आने पर राजपाल यादव ने कंपनी को पांच करोड़ रुपये के चेक जारी किए थे। लेकिन यह मामले को दबाने के लिए एक सोची-समझी चाल थी। वह चेक बाउंस हो गया।

इसमें शिकायतकर्ता ने अलग-अलग सात मामले दर्ज कराए थे और 8 करोड़ लौटाने की मांग की थी। जबकि राजपाल यादव का पक्ष था कि यह पैसे कंपनी ने निवेश के तौर किए थे। यानी कि अगर फिल्म फायदे में होती है तो कंपनी को भी फायदा होगा। बाकी फिल्म के नुकसान में रहने पर पैसे वापस लौटाने की कोई बात नहीं हुई थी।

पर अब कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष को मानते हुए राजपाल को दोषी करार दिया है। शिकायतकर्ता का पक्ष है कि उन्होंने राजपाल को पैसे उधारी के तौर पर दिए थे ना कि निवेश के तौर पर। कोर्ट ने कानूनी तौर पर भी उधार माना है। मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने राजपाल व अन्य को दोषी करार दिया। अदालत में राजपाल यादव के अकाउंट व चेक पर उनके हस्‍ताक्षर भी पाए गए हैं। अब मामले में सजा पर सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

English summary :
Delhi's Karkardooma Court convicted Bollywood actor Rajpal Yadav, his wife, and their company yesterday, in a recovery suit filed against them for failing to repay a loan amount of Rs 5 crore which they had taken in 2010 for his directorial debut


Web Title: Rajpal Yadav wife Radha Yadav convicted failing to repay a loan amount of Rs 5 crore

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