नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली राहत, 'पूर्व' पत्नी द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न की दोनों याचिकाएं हुईं खारिज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 24, 2023 08:40 AM2023-02-24T08:40:37+5:302023-02-24T08:45:43+5:30

पूर्व पत्नी जैनब ने मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेता और उनकी मां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) व 509 (सुरक्षा प्रदान करने के लिए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की थी।

Mumbai Dowry harassment plea against actor Nawazuddin Siddiqui dismissed | नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली राहत, 'पूर्व' पत्नी द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न की दोनों याचिकाएं हुईं खारिज

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली राहत, 'पूर्व' पत्नी द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न की दोनों याचिकाएं हुईं खारिज

Highlightsनवाजुद्दीन के खिलाफ उनकी पत्नी होने का झूठा दावा करते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज की थीः वकील अभिनेता के खिलाफ दोनों मामले शादी के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए गए थे।अभिनेता के वकील ने कहा कि तलाक के वैध दस्तावेज अदालत से छुपाए गए थे।

मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी ''पूर्व'' पत्नी जैनब की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अभिनेता के वकीलों के अनुसार, जैनब ने सिद्दीकी के खिलाफ उनकी पत्नी होने का झूठा दावा करते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज की थी।

अभिनेता के वकीलों अदनान शेख और दृष्टि खुराना ने कहा, "अदालत ने दोनों मामलों को तलाक के दस्तावेज पेश करने के बाद खारिज (21 फरवरी को) कर दिया।" दोनों मामले 48 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ शादी के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए गए थे तथा तलाक के वैध दस्तावेज अदालत से छुपाए गए थे।

गौरतलब है कि जैनब ने मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेता और उनकी मां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) व 509 (सुरक्षा प्रदान करने के लिए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की थी। वहीं, पिछले महीने वर्सोवा पुलिस ने अभिनेता की मां मेहरुनिसा सिद्दीकी की शिकायत पर जैनब के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था।

Web Title: Mumbai Dowry harassment plea against actor Nawazuddin Siddiqui dismissed

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