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Money Laundering Case: कम नहीं हो रही जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें! दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने एक्ट्रेस की याचिका का किया विरोध, दी ये दलील

By अंजली चौहान | Updated: January 31, 2024 11:37 IST

जैकलीन फर्नांडीज ने कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर और पूरक आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की।

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Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया है जिससे एक्ट्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने कोर्ट में ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर याचिका पर कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

एक्ट्रेस की ओर से याचिका में ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर ईसीआईआर (एफआईआर) और पूरक आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन पर गंभीर आरोप 

गौरतलब है कि एक्ट्रेस का सुकेश के साथ रिश्ता होने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को कतई सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी ने जैकलीन पर आरोप लगाए हैं। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा की गई जांच पुलिस अधिकारियों की जांच से अलग और अलग है, जो अनुसूचित अपराधों के कमीशन के लिए है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियुक्तों का विधेय अपराध के अभियुक्तों से अतिरिक्त और/या भिन्न होना बाध्य है क्योंकि अपराध की प्रकृति अलग है।

दलील में कहा गया है कि केवल तथ्य यह है कि विधेय एजेंसी ने याचिकाकर्ता को विधेय अपराध में गवाह के रूप में पेश करने के लिए चुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है जो एक अलग और विशिष्ट अपराध है।

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले, ईडी ने जैकलीन की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वह सुकेश के आपराधिक इतिहास को जानने के बाद भी उसके उपहारों का आनंद लेती रही।

जैकलीन ने अपने बचाव में क्या कहा?

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता प्रशांत पाटिल जैकलीन की ओर से पेश हुए और कहा कि लोगों की नजर में रहना और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लेबल किया जाना समस्याग्रस्त है। मेरी प्रार्थना है कि शिकायत को पूरी तरह से रद्द न किया जाए; यह केवल वर्तमान आवेदक (जैकलीन) के लिए है।

जैकलीन ने अपनी याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है। इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं है कि कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने में उसकी मदद करने में उसकी कोई भागीदारी थी। इसलिए, उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

जैकलीन ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने याचिकाकर्ता को विवादित शिकायत में आरोपी के रूप में दोषी ठहराते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोरा फतेही को क्लीन चिट दे दी है, बावजूद इसके कि रिकॉर्ड पर यह स्वीकृत तथ्य है कि उनके निर्देश पर उनके परिवार के सदस्य को सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर से उपहार मिलने के तथ्य को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'अपराध की आय का अपव्यय' शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मुंबई की पिंकी ईरानी को चंद्रशेखर का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था। 

ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखाधड़ी और जबरन वसूली का आरोप है, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके अदिति से पैसे लिए। कथित तौर पर चन्द्रशेखर ने मना लिया। 

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