हनी सिंह को नहीं मिली कोर्ट से राहत, नागपुर पुलिस के सामने होंगे पेश, जानिए क्या है पूरा मामला
By सौरभ खेकडे | Published: February 11, 2022 09:08 PM2022-02-11T21:08:36+5:302022-02-11T21:08:36+5:30
हनी सिंह को नागपुर पुलिस के सामने अपना वाइस सैंपल देना होगा. नागपुर सत्र न्यायालय ने हनी सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें सिंह ने पुलिस थाने में हाजिरी से राहत मांगी थी.
नागपुर: अश्लील गाने बनाने के आरोपों में घिरे रैपर और गायक हनी सिंह ऊर्फ हिरदेश सिंह को शनिवार को नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने में हाजिरी लगानी ही होगी. पुलिस हनी सिंह का वाइस सैंपल रिकार्ड करेगी. शुक्रवार को नागपुर सत्र न्यायालय ने हनी सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें सिंह ने पुलिस थाने में हाजिरी से राहत मांगी थी.
सरकार की ओर से सरकारी वकील अर्चना नायर ने सिंह की अर्जी का विरोध किया. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.सी.राऊत ने सिंह की अर्जी खारिज करके शनिवार को पुलिस थाने में हाजिर होने के आदेश दिए है.
हनी सिंह क्यों हैं विवादों में, क्या है पूरा मामला
दरअसल, व्यवसायी आनंदपाल सिंह जब्बाल और उनके अधिवक्ता रसपाल सिंह रेणु ने वर्ष 2014 में हनी सिंह और एक अन्य गायक के खिलाफ शहर के पांचपावली पुलिस थाने में शिकायत की थी. इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों गायक अश्लील गाने गाते हैं. इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है.
पुलिस ने सिंह के खिलाफ आईटी अधिनियम धारा 67 और 67-अ के तहत एफआईआर दर्ज की है. हनी सिंह इस मामले में सशर्त अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं. कोर्ट का आदेश है कि हनी सिंह जब भी विदेश जाएं अदालत की अनुमति से ही जाएं.
ऐसे में हाल ही में अपने दुबई में होने जा रहे कांसर्ट के लिए हनी सिंह ने अदालत से अनुमति मांगी थी. सत्र न्यायालय ने बीती 27 जनवरी को हनी सिंह को दुबई जाने की अनुमति देते वक्त एक शर्त लगा दी थी कि उन्हें 4 से 11 फरवरी के बीच पुलिस थाने आकर वॉइस सैंपल देना होगा.
हनी सिंह हालांकि दी गई अवधि में पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुए. उन्होंने न्यायालय में दूसरी अर्जी लगा कर व्यक्तिगत पेशी से राहत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.