फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को अदालत ने दी 3 माह की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जानें मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 23, 2025 05:08 PM2025-01-23T17:08:33+5:302025-01-23T17:08:33+5:30

अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने मंगलवार को वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। 

Court sentenced film director Ram Gopal Varma to 3 months imprisonment, issued arrest warrant, know the case | फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को अदालत ने दी 3 माह की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जानें मामला

फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को अदालत ने दी 3 माह की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जानें मामला

Highlightsअदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्मकार राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की सजा सुनाईउनके खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया हैकोर्ट ने शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्मकार राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की सजा सुनाई है और उनके खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने मंगलवार को वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने फिल्म निर्माता को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। चूंकि आदेश पारित होने के समय वर्मा अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार सजा के निष्पादन के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ एक स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। वर्मा की कंपनी के खिलाफ 2018 में एक कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने अप्रैल 2022 में 5,000 रुपये की नकद जमानत पर वर्मा को जमानत दे दी थी।

 

Web Title: Court sentenced film director Ram Gopal Varma to 3 months imprisonment, issued arrest warrant, know the case

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