घरेलू हिंसा मामले में पत्नी शालिनी की नई याचिका के बाद कोर्ट ने हनी सिंह को भेजा नोटिस, दुबई में संपत्ति के बेचने पर लगाई रोक

By अनिल शर्मा | Published: September 16, 2021 10:02 AM2021-09-16T10:02:53+5:302021-09-16T10:24:10+5:30

शालिनी ने यूएई में सिंगर या उनकी कंपनियों के स्वामित्व की चल और अचल संपत्ति का अधिकार किसी अन्य को देने पर रोक की मांग की। वहीं शालिनी सिंह द्वारा दायर  नए आवेदन पर दिल्ली की एक अदालत ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है।

Court sent notice to honey singh and ban on sale of property in Dubai after wife Shalini talwar new petition in domestic violence case | घरेलू हिंसा मामले में पत्नी शालिनी की नई याचिका के बाद कोर्ट ने हनी सिंह को भेजा नोटिस, दुबई में संपत्ति के बेचने पर लगाई रोक

घरेलू हिंसा मामले में पत्नी शालिनी की नई याचिका के बाद कोर्ट ने हनी सिंह को भेजा नोटिस, दुबई में संपत्ति के बेचने पर लगाई रोक

Highlightsशालिनी सिंह द्वारा दायर  नए आवेदन पर दिल्ली की एक अदालत ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है कोर्ट ने हनी सिंह को विदेश में उनके नाम से रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेज भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है

दिल्लीः सिंगर यो यो हनी सिंह की पत्नी शालिनी के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पति हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करने के बाद शालिनी सिंह ने तीज हजारी कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। 

शालिनी ने यूएई में सिंगर या उनकी कंपनियों के स्वामित्व की चल और अचल संपत्ति का अधिकार किसी अन्य को देने पर रोक की मांग की। वहीं शालिनी सिंह द्वारा दायर  नए आवेदन पर दिल्ली की एक अदालत ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है।

शालिनी ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति दुबई में तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने और कुछ संपत्तियों का निपटारा करने की प्रक्रिया में हैं। याचिका पर कोर्ट ने हनी सिंह को विदेश में उनके नाम से रजिस्टर्ड कंपनी के दस्तावेज भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामले में  ट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने दंपति की चैंबर काउंसलिंग की थी। इसके बाद उन्होंने 5 सितंबर को हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार को दो संरक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में अपने ससुराल से अपना सामान लाने की अनुमति प्रदान की थी। अदालत ने दंपति से कहा था कि विवाह में सामान्यत: टूट-फूट होती है, लेकिन दोनों को अपने भावों को गलत तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।

अदालत ने शालिनी को कहा कि जब वह ससुराल से सामान लेने जाएं तो उसे मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस दौरान दंपती किसी भी प्रकार के अपशब्दों का आदान-प्रदान नहीं करेंगे। बता दें, अदालत ने मामले की सुनवाई 28 सितंबर तय की है। इस दौरान कहा कि ईश्वर हमें दोनों पक्षों के साथ न्याय करने की ताकत दे। 

 

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