कोर्ट के आदेश पर फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला
By भाषा | Published: July 4, 2020 11:48 PM2020-07-04T23:48:01+5:302020-07-04T23:48:01+5:30
फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ तेलंगाना के मृयलगुडा में एससी/एसटी पीओए संशोधन अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
हैदराबाद। अदालत के निर्देश के अनुसार फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर झूठी शान की खातिर 2018 में हत्या कर दिए गए एक व्यक्ति के पिता की याचिका पर अदालत ने यह निर्देश दिया था।
पुलिस ने बताया कि प्रणय के पिता बालास्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मुद्दे पर फिल्म बनाना सही नहीं है, क्योंकि यह विषय अदालत में लंबित है। पुलिस के अनुसार उन्होंने यह दलील भी दी कि उनकी सहमति के बगैर उनकी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं।
रिपोर्ट में रामगोपाल वर्मा के अलावा फिल्म के निर्माता का भी नाम
पुलिस के अनुसार तेलंगाना के मृयलगुडा में भादसं, एससी/एसटी पीओए संशोधन अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को अदालत का निर्देश शनिवार को प्राप्त हुआ पुलिस के मुताबिक इस मामले में वर्मा के अलावा प्रस्तावित फिल्म के निर्माता का भी नाम है। वर्मा ने इस मुद्दे पर फिल्म बनाने की कथित रूप से घोषणा की है। पिछले महीने बालास्वामी ने अदालत का रूख किया था।
2018 में ऊंची जाति की लड़की से शादी के बाद हुई थी हत्या
प्रणय की 2018 में हत्या कर दी गयी थी। उसने ऊंची जाति की एक महिला से शादी की थी। यह मामला झूठी शान के नाम पर कथित तौर पर की गई, हत्या की घटना के रूप में चर्चित रहा था। प्रणय का ससुर इस मामले में आरोपी था, जिसने इस साल मार्च में कथित रूप से खुदकुशी कर ली।