आर्यन खान की खारिज हुई 10 दलीलें ,कहा- चाहूँ तो पूरी शिप खरीद सकता हूं
By वैशाली कुमारी | Published: October 4, 2021 10:14 PM2021-10-04T22:14:41+5:302021-10-04T22:16:17+5:30
अब शाहरुख खान के बेटे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। ये हैं आर्यन खान की 10 दलीलें जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
शनिवार को ड्रग्स लेने के आरोप में क्रूज शिप पर पार्टी कर रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी इन सभी से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने आर्यन खान को लेकर कोर्ट से 13 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी तो दूसरी ओर उनकी पैरवी कर रहे वकील सतीश मान शिंदे ने अपने तर्क रखे। आर्यन ने कोर्ट के सामने 10 दलीलें रखी लेकिन कोर्ट ने आर्यन को जमानत न देने का फैसला किया है। अब शाहरुख खान के बेटे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। ये हैं आर्यन खान की 10 दलीलें जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
अब तक 18 घंटे पूरे हो गए हैं मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है आगे की कस्टडी के लिए किसी भी अपील को स्वीकार किया जा सकता है। उन्हें जो भी मुझसे पूछताछ करनी थी वह कर चुके हैं। मैंने पूरा सहयोग किया है और वह भी मेरे साथ अच्छे थे मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया। मैंने अपने फोन से कुछ भी डिलीट नहीं किया है।
इस बात का कोई सबूत नहीं है आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदा या बेचा। एस 37 के तहत यह लागू नहीं होता। मैं भी एक 24 साल का लड़का हूं। जिसका कोई प्लान रिकॉर्ड नहीं है जो दूसरों के साथ किया गया वह मुझ पर थोपा नहीं जा सकता। : मान शिंदे
मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है मैंने अपना आचरण अच्छा दिखाया है। मैं अधिकारियों को देखकर नहीं भागा मैंने उन्हें जांच करने की अनुमति दी इसलिए एनसीबी को कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। मेरा पुष्टि के फोन पर बात करना अपराध नहीं है।
मान शिंदे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलेगा कि इस मामले में कार से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए थे या नहीं इसी बात पर पलटवार करते हुए एसएसजी सिंह ने कहा कि तो क्या यहां से जहाज से बरामद किया गया है मान शिंदे। जहाज मेरा नहीं है आपको जहाज पर सवार 1000 को गिरफ्तार करना चाहिए था।