बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानें कब से लागू हो रहा है ये नियम
By रजनीश | Published: May 18, 2019 12:33 PM2019-05-18T12:33:36+5:302019-05-18T12:33:36+5:30
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियम 129 के मुताबिक दो पहिया चालक और पिछली सीट की सवारी को हेलमेट पहनना जरूरी है। इस नियम को तोड़ने वालों को इंडियन पीनल कोड 188 के मुताबिक 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है।
दो-पहिया चलाने वालों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोएडा जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों को पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी पेट्रोल पंप को हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सलाह दिया है। बताया जा रहा है कि यह नियम 1 जून से लागू हो जाएगा।
बाइक, स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए सिर्फ चालक को हेलमेट पहनना जरूरी है। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछली सीट पर सवार को भी हेलमेट पहनना चाहिए। जारी किए गए आदेश में यह साफ नहीं है कि पेट्रोल भराते समय हेलमेट की क्वालिटी क्या होना चाहिए। लेकिन कम से कम बीआईएस सर्टीफाइड या उससे भी बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट तो इस्तेमाल करना ही चाहिए।
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियम 129 के मुताबिक दो पहिया चालक और पिछली सीट की सवारी को हेलमेट पहनना जरूरी है। इस नियम को तोड़ने वालों को इंडियन पीनल कोड 188 के मुताबिक 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है।
हेलमेट बनाने वाले एसोसिएशन ने हेलमेट को अनिवार्य बनाए जाने वाले इस फैसले का स्वागत किया है। एसोसिएशन ने कहा कि बाइक चालक को हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना चाहिए। नकली आईएसआई (ISI) और लोकल हेलमेट किसी भी दुर्घटना के दौरान अच्छी सुरक्षा नहीं देते।