दोपहिया, चारपहिया गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी, इसके बिना नहीं खरीद सकेंगे नए वाहन: सुप्रीम कोर्ट
By भारती द्विवेदी | Published: July 20, 2018 05:12 PM2018-07-20T17:12:24+5:302018-07-20T17:12:24+5:30
लोग नई गाड़ी लेते समय बीमा कराते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग बीमा पॉलिसी का रिन्यूवल नहीं कराते हैं। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में लिया है।
नई दिल्ली, 20 जुलाई: देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सितंबर से दोपहिया, चारपहिया गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है, इसके बिना लोग नई गाड़ी ना खरीद सकेंगे और ना ही बेच सकेंगे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है- 'एक सितंबर से किसी भी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस नहीं बेचा जा सकता है। अगर चार चक्के वाली गाड़ी है तो उसके लिए दो साल और दो चक्के गाड़ी है तो पांच साल का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। उसके बिना गाड़ी बेच ही नहीं सकते।'
Supreme Court today said that four-wheelers & two-wheelers cannot be sold from September 1 in the country without a mandatory third party insurance for a period of two years and 5 years respectively.
— ANI (@ANI) July 20, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटो कंपनियां को एक सितंबर से अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा के बिना फोर व्हीलर और टू व्हीलर गाड़ियां नहीं बेच सकेंगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक सितंबर से नई फोर व्हीलर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराते समय अनिवार्य रूप से 3 साल के लिए थर्ड पार्टी बीमा से लेना होगा। वहीं टू व्हीलरों के लिए पांच साल तक का थर्ड पार्टी बीमा जरूरी कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट में सुनवाई को दौरान बीमा कंपनियों ने अदालत के फैसले पर ऐतराज जताया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि हर तीन मिनट में एक दुर्घटना होती है। हर साल एक लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें मरने दिया जाया।
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