'भगवान राम' का कटा चालान, भरना पड़ा 1,41,700 रुपये जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 11, 2019 01:55 PM2019-09-11T13:55:36+5:302019-09-11T13:55:36+5:30
केंद्र सरकार की तरफ से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाई गई जुर्माने की राशि को गुजरात सरकार ने 90 परसेंट तक कम कर दिया है। कई अन्य राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया है। पहले जहां बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 100 रुपये चालान कटता था उसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिय गया है। कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई जहां लोगों की गाड़ी की वर्तमान कीमत से दोगुना चालान काटा गया। ताजा मामला दिल्ली का है जहां भगवान राम का 1,41,700 रुपये का चालान कटा।
दरअसल राजस्थान का एक ट्रक सामान लेकर दिल्ली पहुंचा था। यहीं पर उसका चालान किया गया। ट्रक मालिक भगवान राम ने रोहिणी कोर्ट में पेश होकर चालान की रकम जमा किया।
मिली जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही ट्रक के परमिट से जुड़े जरूरी दस्तावेज थे। साथ ही ट्रक में ओवरलोडिंग भी थी।
कुछ दिन पहले ही ओडिशा में एक ट्रक ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन मामले में 80,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था।