आज से बढ़ जाएंगी कार और बाइक की कीमतें, लॉन्ग टर्म थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लेना हुआ अनिवार्य
By सुवासित दत्त | Published: September 1, 2018 12:34 PM2018-09-01T12:34:33+5:302018-09-01T12:34:33+5:30
नए नियम के तहत कार के लिए 3 साल और मोटरसाइकिल-स्कूटर के लिए 5 साल के लिए लॉन्ग-टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया है।
आज यानी 1 सितंबर, 2018 से कार या बाइक खरीदना महंगा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने 1 सितंबर, 2018 से कार और बाइक के साथ लॉन्ग-टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत कार के लिए 3 साल और मोटरसाइकिल-स्कूटर के लिए 5 साल के लिए लॉन्ग-टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया है। ये इंश्योरेंस कार या बाइक-स्कूटर की खरीद के वक्त ही लेना होगा।
कार | लॉन्ग-टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कॉस्ट |
1000 सीसी से कम | 5,286 रुपये |
1000 सीसी - 1500 सीसी | 9,534 रुपये |
1500 सीसी से ज्यादा | 24,305 रुपये |
बाइक | लॉन्ग-टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कॉस्ट |
75 सीसी से कम (लागू नहीं) | 1,045 रुपये |
75 सीसी - 150 सीसी तक | 3,285 रुपये |
150 सीसी - 350 सीसी तक | 5,453 रुपये |
350 सीसी से ज्यादा | 13,034 रुपये |
नए नियम के मुताबिक 1000 सीसी तक का इससे कम की कारों के ग्राहकों को थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के लिए 5,286 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों के लिए ग्राहकों को 9,534 रुपये खर्च करने होंगे। 1500 सीसी से ज्यादा की कारों के लिए ग्राहकों को 24,305 रुपये खर्च करने होंगे।
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टू-व्हीलर्स की बात करें तो 75 सीसी या इससे कम के टू-व्हीलर्स को नए नियम से बाहर रखा गया है। लेकिन, 75 सीसी से लेकर 150 सीसी तक के टू-व्हीलर ग्राहक को 3,285 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 150 सीसी से लेकर 300 सीसी तक के टू-व्हीलर ग्राहकों को 5,453 रुपये खर्च करने होंगे। 350 सीसी से ज्यादा के टू-व्हीलर्स के लिए ग्राहकों को 13,034 रुपये खर्च करने होंगे।