दिल्ली महिला आयोग ने स्वाति मालीवाल द्वारा नियुक्त 223 कर्मचारियों को हटाया, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिया था आदेश
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 2, 2024 10:22 AM2024-05-02T10:22:24+5:302024-05-02T11:34:40+5:30
दिल्ली महिला आयोग ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर आयोग के उन 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनकी नियुक्ती आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने की थी।
नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर आयोग के उन 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनकी नियुक्ती आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने की थी।
इस संबंध में बताया जा रहा है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निकाले गये 223 कर्मचारियों को नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत की थी।
223 employees from the Delhi Women Commission have been removed with immediate effect on the order of Lieutenant Governor VK Saxena. It is alleged that the then chairperson of the Delhi Women Commission, Swati Maliwal, had appointed them without permission, going against the… pic.twitter.com/wMZmaTuX9l
— ANI (@ANI) May 2, 2024
आदेश में कहा गया है कि आयोग में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था और प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड के लिए दिल्ली सरकार से कोई प्रशासनिक मंजूरी और स्वीकृत व्यय प्राप्त नहीं किया गया था। ऐसे पदों के लिए आवेदन औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किए गए थे और इनमें से किसी भी पद के लिए भूमिका और जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी।
नियुक्तिों के रद्द किये गये आदेश में कहा गया है कि कुछ पदधारियों की इससे लाभ पहुंचा थीा। प्रारंभिक नियुक्ति के समय जो निर्णय लिया गया था, उसे बहुत तेजी से और मनमाने ढंग से नियुक्ति के आदेश को बढ़ाया गया था।