Prajwal Revanna case: बेंगलुरु कोर्ट ने 'यौन शोषण' मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By रुस्तम राणा | Published: May 4, 2024 07:06 PM2024-05-04T19:06:17+5:302024-05-04T19:57:08+5:30

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जेडीएस के हासन से सांसद के खिलाफ "ब्लू कॉर्नर नोटिस" जारी करने पर विचार कर रही है

Bengaluru court rejects Prajwal Revanna's anticipatory bail plea in 'sexual abuse' case | Prajwal Revanna case: बेंगलुरु कोर्ट ने 'यौन शोषण' मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Prajwal Revanna case: बेंगलुरु कोर्ट ने 'यौन शोषण' मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Highlightsसीबीआई जेडीएस के हासन से सांसद के खिलाफ "ब्लू कॉर्नर नोटिस" जारी करने पर विचार कर रही हैवहीं राज्य के सीएम ने एसआईटी को निर्देश दिया कि रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएमामले में एसआईटी ने भारत में इंटरपोल मामलों की नोडल संस्था सीबीआई को एक अनुरोध भेजा है

बेंगलुरु:बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को 'यौन शोषण' मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका उन खबरों के बीच आई है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जेडीएस के हासन से सांसद के खिलाफ "ब्लू कॉर्नर नोटिस" जारी करने पर विचार कर रही है, जो इंटरनेट पर अपने हजारों वीडियो वायरल होने के बाद देश छोड़कर चले गए थे। जहां उन्हें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है।

किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अपने सदस्य देशों से अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग निकाय द्वारा ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों के साथ एक "महत्वपूर्ण बैठक" की, जिसके दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

उनके कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने सीएम को बताया, "हम उचित उपायों के साथ गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ेंगे। सीबीआई द्वारा ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की संभावना है, जिससे जांच में तेजी आएगी।" इसमें कहा गया, "उन्होंने (एसआईटी अधिकारियों ने) आश्वासन दिया है कि जैसे ही उन्हें हवाईअड्डों से सूचना मिलेगी, वे आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस ले आएंगे।"

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि एसआईटी ने भारत में इंटरपोल मामलों की नोडल संस्था सीबीआई को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा, "सीबीआई द्वारा नोटिस जारी करने के बाद एसआईटी को प्रज्वल रेवन्ना के ठिकाने के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है।"

33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, हासन से भाजपा-जद(एस) गठबंधन के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े स्पष्ट वायरल वीडियो क्लिप के बाद राज्य सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।

ऐसा कहा जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश चले गए। उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था, जिस पर जांच टीम ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

उनके कार्यालय ने बयान में कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री को एसआईटी अधिकारियों ने मामले में अब तक हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने सिद्धारमैया को समझाया कि मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 'लापता' हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और गहन तलाशी भी की जा रही है। 

Web Title: Bengaluru court rejects Prajwal Revanna's anticipatory bail plea in 'sexual abuse' case

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