Fatehpur Crime News: सिर और चेहरा कुचलकर 30 साल के युवक की हत्या, शव नहर में फेंका, ग्रामीणों से पहचान कराने की कोशिश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 30, 2024 06:13 PM2024-04-30T18:13:20+5:302024-04-30T18:14:41+5:30
Fatehpur Crime News: गाजीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर इंद्रो मार्ग की चक काजीपुर नहर की झाड़ियों से 30 साल के एक अज्ञात युवक का शव मंगलवार को बरामद किया गया।
Fatehpur Crime News:उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की चक काजीपुर नहर से पुलिस ने मंगलवार को 30 साल के एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार ऐसा लगता है कि सिर और चेहरा कुचलकर युवक की हत्या कर दी गयी है। गाजीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर इंद्रो मार्ग की चक काजीपुर नहर की झाड़ियों से 30 साल के एक अज्ञात युवक का शव मंगलवार को बरामद किया गया। उनके अनुसार उसके सिर एवं चेहरे पर गहरे चोट के निशान हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं अन्य जगह उसकी हत्या कर शव यहां नहर में फेंका गया हो। उन्होंने बताया कि आस-पास के ग्रामीणों से शव के पहचान कराने की कोशिश की गई है, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। थाना प्रभारी ने बताया कि फोरेंसिक और ‘फील्ड यूनिट’ की टीमे मौके पर पहुंची हैं। उनके अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी गई है।
राजस्थान के कोटा में महिला से पड़ोसी ने दुष्कर्म किया
राजस्थान के कोटा में 23 वर्षीय एक महिला से उसके ही पड़ोसी ने कथित रूप से दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात उस समय की है, जब पीड़िता का पति घर पर नहीं था। थानाध्यक्ष बन्नालाल ने बताया कि पति के घर लौटने के बाद पीड़िता ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी हेमंत गोस्वामी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर गोस्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म), 458 (चोट पहुंचाने के इरादे से रात के समय घर में घुसपैठ करना या घर में घुसना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।