अमेरिका ने पर्ल मामले के दोषियों को रिहा करने के पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर चिंता जतायी

By भाषा | Updated: December 25, 2020 18:41 IST2020-12-25T18:41:11+5:302020-12-25T18:41:11+5:30

US expresses concern over Pakistani court order to release the culprits of Pearl case | अमेरिका ने पर्ल मामले के दोषियों को रिहा करने के पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर चिंता जतायी

अमेरिका ने पर्ल मामले के दोषियों को रिहा करने के पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर चिंता जतायी

वाशिंगटन, 25 दिसंबर अमेरिका ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रिटिश मूल के अल-कायदा नेता अहमद उमर सईद शेख तथा उसके तीन सहयोगियों को रिहा करने के एक पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर शुक्रवार को "गहरी चिंता" जतायी।

सिंध उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय एक पीठ ने आश्चर्यजनक कदम के तहत बृहस्पतिवार को सुरक्षा एजेंसियों को शेख और अन्य अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश दिया था।

अमेरिकी विदेश विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "हम डेनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार कई आतंकवादियों को रिहा करने के सिंध उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर के आदेश की खबरों से चिंतित हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि अभियुक्तों को इस समय रिहा नहीं किया गया है।’’

उसने कहा कि अमेरिका इस मामले में किसी भी घटनाक्रम की निगरानी करता रहेगा और "साहसी पत्रकार" के रूप में पर्ल की विरासत का सम्मान करते हुए उनके परिवार को समर्थन जारी रखेगा।

अमेरिका पर्ल के लिए न्याय की मांग को लेकर पाकिस्तान पर दबाव देता रहा है।

इस बीच, पर्ल के अभिभावकों- रूथ और जूडी पर्ल- ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, उन्होंने भरोसा जताया कि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय से उनके बेटे को न्याय मिलेगा तथा प्रेस की स्वतंत्रता की सर्वोच्चता बहाल होगी।

‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) को 2002 में अगवा कर लिया गया था और उनका सिर कलम कर दिया गया था। यह घटना उस वक्त हुई थी जब वह पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन अलकायदा के बीच जुड़ाव पर खबरों के लिए काम कर रहे थे।

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Web Title: US expresses concern over Pakistani court order to release the culprits of Pearl case

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