ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज की नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील, नई अपील के लिए पांच दिन का समय

By भाषा | Updated: June 23, 2021 17:19 IST2021-06-23T17:19:41+5:302021-06-23T17:19:41+5:30

UK High Court dismisses Nirav Modi's appeal to stop extradition, five days for fresh appeal | ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज की नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील, नई अपील के लिए पांच दिन का समय

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज की नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील, नई अपील के लिए पांच दिन का समय

लंदन, 23 जून पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित लगभग दो अरब डॉलर के घोटाले में वांछित नीरव मोदी की भारत को प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस तरह वह प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गया है और अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल पांच दिन का समय है।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था जो धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष नीरव की अपील यह ‘‘दस्तावेजी’’ निर्णय करने से संबंधित थी कि क्या उसे भारत को प्रत्यर्पित करने संबंधी गृह मंत्री के निर्णय या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील का कोई आधार है।

उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील की अनुमति मंगलवार को ‘‘दस्तावेज में’’ खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के पास उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील का आवेदन दायर करने का मौका बचा है जिसपर न्यायाधीश यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या मामले में पूर्ण अपील सुनवाई की जा सकती है।

कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार नीरव मोदी के पास अपीलकर्ता के रूप में मौखिक सुनवाई के वास्ते आवेदन करने के लिए पांच कामकाजी दिन बचे हैं जो अगले सप्ताह तक का समय है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: UK High Court dismisses Nirav Modi's appeal to stop extradition, five days for fresh appeal

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे