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सिंगापुर में दो व्यक्ति लूट के लिए दोषी ठहराये गए

By भाषा | Updated: December 24, 2021 16:35 IST

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सिंगापुर, 24 दिसंबर भारतीय मूल के एक व्यक्ति सहित दो व्यक्तियों को 2017 में सिंगापुर के लिटिल इंडिया स्थित एक दुकान में लूट की घटना में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दोषी ठहराया गया। उक्त घटना में 300,000 सिंगापुर डालर लूट लिये गए थे। यह जानकारी मीडिया की एक खबर से मिली।

भारतीय मूल के टी. कुमारन राममुट्टी (37) और मलय मूल के मोहम्मद आर बिन मोहम्मद यूसुफ (32) को रात में दुकान में घुसने और लूट का दोषी पाया गया। दोनों व्यक्ति 25 जनवरी को सजा के निर्धारण के लिए अदालत में पेश होंगे।

11 दिसंबर, 2017 को टी. कुमारन राममुट्टी और मोहम्मद आर बिन मोहम्मद यूसुफ और तीन सहयोगियों ने उन चार बांग्लादेशी नागरिकों को निशाना बनाया था जो धन भेजने की अवैध योजना चला रहे थे। वे तड़के करीब तीन बजे दुकान में घुस गए थे। उन्होंने खुद को आपराधिक जांच विभाग के पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया और चार व्यक्तियों से नकदी लूट ली। इसके बाद पांचों फर्जी लाइसेंस प्लेट वाली किराये की कार में वहां से फरार हो गए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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