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तुर्की की अदालत ने प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता को जेल में रखने का फैसला सुनाया

By भाषा | Updated: October 8, 2021 21:59 IST

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अंकारा, आठ अक्टूबर (एपी) इस्तांबुल की एक अदालत ने शुक्रवार को तुर्की के एक प्रमुख समाजसेवी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता को जेल में रखने का फैसला सुनाया।

यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार संगठन और उसकी न्यायपालिका शाखा द्वारा उनकी रिहाई के लिए कई बार आह्वान किया गया है।

व्यवसायी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता उस्मान कवला (64) जो लगभग चार वर्षों से सलाखों के पीछे हैं, पर 2013 के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के माध्यम से तुर्की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने का आरोप है। ये प्रदर्शन इस्तांबुल के गेजी पार्क में शुरू हुए थे। उन पर 2016 में एक असफल सैन्य तख्तापलट के संबंध में जासूसी और सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है।

‘यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स’ ने दिसंबर 2019 में कवला की रिहाई के लिए फैसला सुनाया, लेकिन तुर्की के अधिकारियों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और नवंबर 2017 में कवला की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें जेल में रखा गया है।

कवला को दोषी पाए जाने पर बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायी ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज किया है, जबकि मानवाधिकार समूहों ने उनके खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है।

कवला ने शुक्रवार को इन आरोपों को उन्हें ‘‘बदनाम’’ करने और ‘‘उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास’’ बताया है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से सबूतों के बिना है, ठीक उसी तरह जैसे जासूसी का आरोप बाद में गढ़ा गया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि वे किसी सबूत पर आधारित नहीं हैं, बल्कि ये साजिश के आधार पर लगाये गये झूठे आरोप हैं।’’

कवला और उनके आठ सहयोगियों को फरवरी 2020 में गेजी पार्क मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन उनके समर्थक जेल से उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। अभियोजकों ने एक नई जांच शुरू की और बाद में उन पर जासूसी और तख्तापलट के प्रयास का समर्थन करने का आरोप लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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