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ट्रंप की कंपनी को जांचकर्ताओं को साक्ष्य देने का आदेश दिया गया

By भाषा | Updated: December 16, 2020 17:07 IST

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न्यूयार्क, 16 दिसंबर (एपी) न्यूयार्क के एक न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को एक उपनगरीय एस्टेट से जुड़े दस्तावेज जांचकर्ताओं को सौंपने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने कहा कि ट्रंप आर्गेनाइजेशन को मैनहट्टन में वेस्टचेस्टर काउंटी स्थित सेवेन स्प्रिंग्स एस्टेट में काम कर चुके इंजीनियर राल्फ मास्ट्रोमोनैको की संलिप्तता वाले मामले में न्यूयार्क अटार्नी जनरल कार्यालय के सभी सवालों का जवाब अवश्य देना चाहिए।

ट्रंप आर्गेनाइजेशन के वकीलों ने दलील दी थी कि मास्ट्रोमोनैको के साथ साझा की गई सूचना खास थी क्योंकि वह कंपनी के भूमि उपयोग अधिवक्ता को अपनी विशेषज्ञता वाली सेवाएं प्रदान कर रहे थे। लेकिन न्यायाधीश ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप के वकील पूर्व में सहमत हुए थे कि यह चीज सेवेन स्प्रिंग्स परियोजना पर मास्ट्रोमोनैको के काम पर लागू नहीं होती है।

मास्ट्रोमोनैको ने कहा कि उन्होंने करीब एक दशक पहले वहां काम किया था और उनके कार्यों में स्थानीय योजना बोर्ड को परियोजना प्रस्तुत करना तथा एक सड़क की रुपरेखा तैयार करना शामिल था।

उन्होंने समाचार एजेंसी एपी से कहा कि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका जवाब किसी जांच में किस तरह से कोई फर्क लाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में मैं कुछ नहीं जानता।’’

अटार्नी जनरल लेतितिया जेम्स की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप आर्गेनाइजेशन और इसके एजेंटों ने सेवेन स्प्रिंग्स के मूल्य का आकलन कैसे किया था। ट्रंप ने एक गोल्फ क्लब के लिए मैनहट्टन के उत्तर में स्थित 212 एकड़ में फैली यह परिसंपत्ति 1995 में खरीदी थी।

इस परियोजना के नाकाम हो जाने के बाद उन्होंने 158 एकड़ भूमि के इस्तेमाल का अधिकार 2016 में एक संरक्षण भूमि न्याय को दे दी, ताकि आयकर में छूट प्राप्त कर सकें।

जेम्स एक डेमोक्रेट हैं और उन्होंने पिछले साल जांच शुरू की थी। इससे पहले, ट्रंप के लंबे समय तक वकील रहे माइकल कोहेन ने अमेरिकी संसद से कहा था कि राष्ट्रपति ने अपनी परिसंपत्ति के मूल्य में बार-बार बदलाव किया है ताकि वह आसानी से रिण और बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकें।

ट्रंप की कारोबारी गतिविधियों के तहत जेम्स की जांच दीवानी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और यह आपराधिक प्रकृति की नहीं है तथा जांचकर्ताओं द्वारा अभी यह तय करना बाकी है कि कोई कानून तोड़ा गया है या नहीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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