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चीन में कुछ अपराधों के मामलों में उम्र सीमा घटा कर 12 साल की गई

By भाषा | Updated: December 27, 2020 18:30 IST

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बीजिंग, 27 दिसंबर (एपी) चीन ने कुछ गंभीर अपराधों के मामले में आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र सीमा 14 साल से घटा कर 12 साल कर दी है।

देश में एक संशोधित कानून के तहत 12 से 14 साल के बच्चे इरादतन हत्या या मौत का कारण बनने वाले, इरादतन चोट पहुंचाने या अन्य नृशंस तरीकों से गंभीर रूप से अपंग बना देने वाले अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा शनिवार को पारित किए गये संशोधन अगले साल एक मार्च से प्रभावी होंगे।

अभी चीन में आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र 16 है। बलात्कार, लूटपाट और इरादतन हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए इन्हें आपराधिक रूप से जिम्मेदार करार दिया जाता है।

चीन में 2018 की तुलना में 2019 में किशोर अपराध बढ़ने के बाद कानून में यह संशोधन किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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