तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में अमेरिकी अदालत में बृहस्पतिवार को होगी सुनवाई

By भाषा | Updated: June 22, 2021 12:24 IST2021-06-22T12:24:39+5:302021-06-22T12:24:39+5:30

Tahawwur Rana's extradition case will be heard in US court on Thursday | तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में अमेरिकी अदालत में बृहस्पतिवार को होगी सुनवाई

तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में अमेरिकी अदालत में बृहस्पतिवार को होगी सुनवाई

(ललित के झा)

वॉशिंगटन, 22 जून अमेरिका की एक संघीय अदालत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत सुनवाई करेगी, जिसे भारत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के कारण प्रत्यर्पित किए जाने का अनुरोध किया है।

माना जा रहा है कि भारत से अधिकारियों का एक दल लॉस एंजिलिस की एक संघीय अदालत में होने वाली सुनवाई के लिए अमेरिका पहुंच गया है। लॉस एंजिल्स में अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश जैकलीन चुलजियान ने पांच अप्रैल के अपने आदेश में 59 वर्षीय राणा के प्रत्यर्पण के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल से 24 जून को खिसका दी थी। अमेरिका ने अदालत के समक्ष कई अभिवेदनों में ‘‘प्रत्यर्पण के प्रमाणन संबंधी अनुरोध के पक्ष में अमेरिका के जवाब’’ के समर्थन में घोषणा की है। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल होने के मामले में भारत में वांछित है।

राणा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है। भारत के अनुरोध पर राणा को मुंबई आतंकवादी हमले में संलिप्तता के आरोप में लॉस एंजिलिस में 10 जून, 2020 को फिर से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गये थे। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है।

पाकिस्तानी मूल का 60 वर्षीय अमेरिकी नागरिक हेडली 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने में शामिल था। वह मामले में गवाह बन गया था और वर्तमान में हमले में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका में 35 साल जेल की सजा काट रहा है।

अमेरिका का कहना है कि 59 वर्षीय राणा का भारत में प्रत्यर्पण भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप है। भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक, भारत सरकार ने राणा के औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है और अमेरिका ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका सरकार ने दलील दी है कि भारत प्रत्यर्पण के लिए राणा सभी मापदंडों को पूरा करता है। अमेरिका ने कहा कि वह राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाणन का अनुरोध करता है और प्रत्यर्पण अनुरोध में संभावित कारण स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तथा राणा ने भारत के अनुरोध को खारिज करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

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Web Title: Tahawwur Rana's extradition case will be heard in US court on Thursday

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