सिंगापुर ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में भारतवंशी व्यक्ति को दी गई सजा का बचाव किया

By भाषा | Updated: November 13, 2021 18:25 IST2021-11-13T18:25:35+5:302021-11-13T18:25:35+5:30

Singapore defends sentence awarded to Indian-origin man in drug trafficking case | सिंगापुर ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में भारतवंशी व्यक्ति को दी गई सजा का बचाव किया

सिंगापुर ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में भारतवंशी व्यक्ति को दी गई सजा का बचाव किया

सिंगापुर, 13 नवंबर सिंगापुर ने मादक पदार्थ तस्करी के अपराध में मलेशिया के 33 वर्षीय भारतवंशी व्यक्ति को दिए गए मृत्युदंड का बचाव किया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने मलेशिया के अपने समकक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि दोषी करार दिए गए व्यक्ति के मामले में देश के कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मंत्री डॉ विवियन बालकृष्णन ने अपने मलेशियाई समकक्षों को नागेंद्रन के धर्मलिंगम को सुनाई गई सजा के मामले में जवाब दिया है। धर्मलिंगम के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण उसकी फांसी के अमल पर रोक लगा गई। उसकी अंतिम अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी।

मलेशिया की समाचार एजेंसी ‘बरनामा’ के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने सिंगापुर के अपने समकक्ष ली को पत्र लिखकर मामले में नरमी बरतने की मांग की थी।

पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मंत्री बालकृष्णन ने अपने मलेशियाई समकक्षों को यह बताया है कि धर्मलिंगम के मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है।’’

धर्मलिंगम को 2009 में सिंगापुर में 42.7 ग्राम हेरोइन लाने के लिए 2010 में मृत्युदंड दिया गया। गिरफ्तारी के समय उसकी आयु 21 साल थी। बचाव पक्ष के वकील एम रवि ने एक अदालत में अर्जी दाखिल कर आठ नवंबर को कहा था कि घटना के समय धर्मलिंगम की मानसिक स्थिति 18 साल से कम आयु के किशोर जैसी थी। मामले में माफी देने का भी अनुरोध किया गया था।

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Web Title: Singapore defends sentence awarded to Indian-origin man in drug trafficking case

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