न्यूजीलैंड की एक सेक्स वर्कर ने एक बिजनेसमैन के खिलाफ यौन हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान यहां के मानवाधिकार आयोग ने हर्जाने के तौर पर इस सेक्स वर्कर को लाखों में धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
बताया जा रहा है कि यह फैसला सुनाते हुए मानवाधिकार आयोग के निदेशक माइकल टिम्मिंस ने कहा, यह भुगतान एक जरूरी चेतावनी है जो ये याद दिलाती है कि कोई भी श्रमिक, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, कार्यस्थल पर उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता।
मानवाधिकार आयोग ने कहा, हम सभी बिजनेसमैन और उनके कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का सम्मान करें। इस भुगतान का उद्देश्य महिला को भावनात्मक और आर्थिक रूप से हुए नुकसान की भरपाई करना है। सेक्स वर्कर की पहचान गोपनीय रखने के भी आदेश दिए गए हैं।
जानें क्या था मामला
न्यूजीलैंड की सेक्स वर्कर ने पुलिस में रिपोर्ट में दर्ज कराई कि एक बिजनेसमैन ने उसके साथ यौन हिंसा की। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और कोर्ट तक बात पहुंची।अब कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वहां के मानवाधिकार आयोग ने इस व्यवसायी पर हर्जाना लगा दिया है। इसे फाइन के तौर पर सेक्स वर्कर को लाखों की रकम देनी होगी। जल्द ही रकम तय कर दी जाएगी पर ये 6 अंकों में होगी।