पुर्तगाल की संसद ने इच्छामृत्यु की इजाजत देने वाला विधेयक पारित किया
By भाषा | Updated: November 5, 2021 20:12 IST2021-11-05T20:12:03+5:302021-11-05T20:12:03+5:30

पुर्तगाल की संसद ने इच्छामृत्यु की इजाजत देने वाला विधेयक पारित किया
लिस्बन, पांच नवंबर (एपी) पुर्तगाल की संसद ने असाध्य बीमारियों से पीड़ित और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए इच्छामृत्यु तथा चिकित्सक की सहायता से आत्महत्या करने अनुमति देने के लिए एक संशोधित विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
विधेयक के कानून का रूप लेने के लिए अभी उस पर पुर्तगाल के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है। यदि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो पुर्तगाल दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो इस प्रक्रिया की अनुमति देते हैं।
इच्छामृत्यु के लिए कोई चिकित्सक किसी मरीज को सीधे घातक दवाइयां देता है। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त आत्महत्या तब होती है जब रोगी चिकित्सकीय देखरेख में घातक दवा का इस्तेमाल स्वयं करता है।
संसद ने गत जनवरी में विधेयक का पहला संस्करण पारित किया था लेकिन रेबेलो डिसूजा ने संवैधानिक अदालत से इसकी समीक्षा करने को कहा था। अदालत के ज्यादातर न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विधेयक की शब्दावली उन परिस्थितियों की परिभाषा में ‘‘अशुद्ध’’ थी, जिसके तहत मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है।
विधेयक के नये संस्करण को संसद में 138-84 वोटों से अनुमोदित किया गया, जबकि मतविभाजन के दौरान पांच सांसदों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।
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