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भारतीय मूल का व्यक्ति सिंगापुर में मादक पदार्थ मामले में फांसी से बचा

By भाषा | Updated: December 19, 2020 15:20 IST

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सिंगापुर, 19 दिसंबर भारतीय मूल के एक मलेशियाई व्यक्ति को सिंगापुर की एक अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से संबंधित व्यक्ति मृत्यु दंड से बच गया।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की शुक्रवार की एक खबर के मुताबिक प्रगास क्रिसामी उन तीन लोगों में शामिल था जिसे पिछले साल उच्च न्यायालय ने 2017 में 19.42 ग्राम हेरोइन की तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। उस समय क्रिसामी की उम्र 34 साल थी।

उसके साथ सिंगापुर के इमरान मोहम्मद अरिप और भारतीय मूल के मलेशियाई व्यक्ति तमिलसेल्वम यगसव्रनन को भी मौत की सजा सुनाई गई थी।

सिगांपुर में मादक पदार्थ से संबंधित कानून के तहत 15 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है।

शुक्रवार को अपीलीय अदालत ने क्रिसामी को बरी कर दिया और इमरान तथा तमिलसेल्वम पर लगे आरोपों में संशोधन करने को कहा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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