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पेंस ने ट्रंप को कार्यालय से हटाने के लिए 25वां संशोधन लागू करने से किया इनकार

By भाषा | Updated: January 13, 2021 09:14 IST

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(ललित के झा)

वाशिंगटन, 13 जनवरी अमेरिका के निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यालय से हटाने के लिए संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया।

पेंस ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘हमारे संविधान में, 25वां संशोधन सजा देने या अधिकार छीनने का जरिया नहीं है। इस प्रकार से 25वां संशोधन लागू करना खराब उदाहरण पेश करेगा।’’

पेलोसी और प्रतिनिधि सभा पेंस और कैबिनेट पर दबाव बना रहे थे कि वे राष्ट्रपति के हजारों समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल (संसद भवन) में छह जनवरी को किए गए हमले के मद्देनजर ट्रंप को पद से हटाने की कार्रवाई करें।

पेंस ने एक पत्र में कहा, ‘‘जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं कि 25वां संशोधन राष्ट्रपति के अक्षम होने की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था।’’

इस पत्र की प्रति मंगलवार रात को व्हाइट हाउस ने जारी की।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ ही महीने पहले जब आपने 25वें संशोधन आयोग के लिए विधेयक पेश किया था, तो आपने कहा था कि किसी राष्ट्रपति का कार्यालय के लिए उपयुक्त होना विज्ञान एवं तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा। आपने कहा था कि कोई ऐसी टिप्पणी या व्यवहार जो हमें पंसद नहीं आया, के आधार पर फैसला न किए जाने जैसा सम्मानजनक रुख अपनाया जाना चाहिए और कोई भी निर्णय चिकित्सकीय आधार पर लिया जाना चाहिए।’’

पेंस ने कहा कि पिछले सप्ताह की भयावह घटना के बाद प्रशासन की ऊर्जा सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण पर केंद्रित हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक महामारी, लाखों अमेरिकियों के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल समय और छह जनवरी की त्रासद घटना के बीच अब अमेरिकियों के लिए एकजुट होने का समय आ गया है, अब जख्मों को भरने का समय है।’’

पेंस ने सांसदों से एकजुट होकर काम करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कैपिटल पर पिछले सप्ताह हुए हमले से हर अमेरिकी स्तब्ध एवं दुखी है।

पेंस ने कहा, ‘‘लेकिन अब जब राष्ट्रपति के कार्यकाल में मात्र आठ दिन शेष हैं, तब आप और डेमोक्रेटिक कॉकस मांग कर रहे हैं कि मैं और कैबिनेट 25वां संशोधन लागू करें। मुझे नहीं लगता कि यह हमारे देश के हित में होगा या हमारे संविधान के अनुरूप होगा।’’

पेंस के 25वां संधोशन लागू करने से इनकार करने के बाद अब गेंद प्रतिनिधि सभा के पाले में है, जो बुधवार को ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान करेगी।

उपराष्ट्रपति 25वें संशोधन के तहत कैबिनेट की बैठक कर सकता है, जिसमें इस बात पर मतदान हो सकता है कि राष्ट्रपति कार्यभार संभालने के उपयुक्त नहीं है या नहीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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