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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्रवाई की समीक्षा की जरूरत बताई, कहा- आज जारी करेंगे 'उचित आदेश'

By विशाल कुमार | Updated: April 4, 2022 15:54 IST

सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और नेशनल असेंबली भंग करने के मामले पर सुनवाई कर रही है। हालांकि, विपक्षी पीपीपी की फुल बेंच की मांग को चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया।

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ठळक मुद्देनेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने कल अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है।

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल ने सोमवार को कहा कि नेशनल असेंबली (एनए) के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा नेशनल असेंबली भंग करने के बाद शीर्ष अदालत देश में मौजूदा स्थिति की वैधता पर आज उचित आदेश जारी करेगी।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और नेशनल असेंबली भंग करने के मामले पर सुनवाई कर रही है जिसमें सीजेपी के साथ जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और अन्य विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे फारूक एच. नाइक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मामले की सुनवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की मांग की गई थी। 

नाइक ने कहा था कि मामला कानून के जटिल मामलों से संबंधित है और इसलिए शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों को पीठ पर बैठना चाहिए। हालांकि, सीजेपी ने नाइक से पूछा कि क्या उन्हें पांच सदस्यीय पीठ के किसी जज से आपत्ति है। 

जस्टिस बांदियाल ने कहा कि यदि किसी न्यायाधीश में विश्वास की कमी है, तो पीठ मामले की सुनवाई नहीं करेगी। इस पर नाइक ने कहा कि उन्हें पीठ के सभी जजों पर पूरा भरोसा है।

वहीं, प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वकील ने कहा कि उनकी पार्टी नए सिरे से चुनाव के लिए तैयार है।

कल, सीजेपी बांदियाल ने स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया था और मामले पर सुनवाई के लिए अपनी अध्यक्षता में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सहित तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया था। आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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