पाकिस्तान की अदालत ने भूमि के अवैध अधिग्रहण के मामले में मरियम नवाज को अग्रिम जमानत दी
By भाषा | Updated: March 24, 2021 19:21 IST2021-03-24T19:21:28+5:302021-03-24T19:21:28+5:30

पाकिस्तान की अदालत ने भूमि के अवैध अधिग्रहण के मामले में मरियम नवाज को अग्रिम जमानत दी
(एम जुल्करनैन)
लाहौर, 24 मार्च पाकिस्तान की एक अदालत ने भूमि के अवैध अधिग्रहण के एक मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली।
लाहौर उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को देश के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएलएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम को गिरफ्तारी करने से रोक दिया और उन्हें 12 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी।
अदालत ने मरियम को 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की जमानत प्रतिभूति भी जमा करने का आदेश दिया।
एनएबी मरियम के खिलाफ आधिकारिक संसाधनों का अवैध इस्तेमाल करके लाहौर में कथित रूप से 148 कनाल (18.5 एकड़) जमीन खरीदने और चौधरी शुगर मिल मामले संबंधी धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है।
धन धन मामले की जांच में मरियम नवंबर 2019 से जमानत पर हैं। ब्यूरो ने उनकी जमानत रद्द किए जाने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सात अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया।
एनएबी ने उन्हें शुक्रवार को दोनों मामलों में पेश होने के लिए समन जारी किया है। पीएमएल-एन और मरियम ने आशंका जताई है कि एनएबी उन्हें भूमि मामले में गिरफ्तार कर सकता है।
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