पाकिस्तान की अदालत ने कथित तौर पर इस्लाम कुबूल करने वाली ईसाई लड़की को घर जाने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: December 23, 2021 00:01 IST2021-12-23T00:01:17+5:302021-12-23T00:01:17+5:30

Pakistan court allows Christian girl who converted to Islam to go home | पाकिस्तान की अदालत ने कथित तौर पर इस्लाम कुबूल करने वाली ईसाई लड़की को घर जाने की अनुमति दी

पाकिस्तान की अदालत ने कथित तौर पर इस्लाम कुबूल करने वाली ईसाई लड़की को घर जाने की अनुमति दी

कराची, 22 दिसंबर पाकिस्तान की एक अदालत ने एक नाबालिग ईसाई लड़की आरजू को बुधवार को अपने माता पिता के साथ घर जाने की अनुमति दी। आरजू एक साल से महिलाओं के आश्रय गृह में रह रही थी और उसने कथित तौर पर इस्लाम अपना लिया था तथा अपनी मर्जी से शादी की थी।

एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने पर कि आरजू 14 साल की नाबालिग है, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम खान आगा की अध्यक्षता वाली सिंध उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने नवंबर 2020 में उसे आश्रय गृह भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया था कि आरजू नाबालिग है और इसलिए वह कानूनी तौर पर वैध शादी नहीं कर सकती और उसकी सहमति का कोई कानूनी आधार नहीं है।

आरजू ने दावा किया था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया था कि लड़की के कथित पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि उसने सिंध बाल विवाह रोक कानून 2013 का उल्लंघन किया था।

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Web Title: Pakistan court allows Christian girl who converted to Islam to go home

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