लघु मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं नेपाली कांग्रेस प्रमुख देउबा: रिपोर्ट
By भाषा | Updated: July 13, 2021 13:58 IST2021-07-13T13:58:43+5:302021-07-13T13:58:43+5:30

लघु मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं नेपाली कांग्रेस प्रमुख देउबा: रिपोर्ट
(शिरीष बी प्रधान)
काठमांडू, 13 जुलाई नेपाल में विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद एक लघु मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को निर्देश दिया था कि वह नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करें।
नेपाली कांग्रेस (एनसी) के एक नेता ने बताया कि राष्ट्रपति भंडारी मंगलवार दोपहर को 74 वर्षीय देउबा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और उसी दौरान देउबा एनसी एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (सीपीएन)(माओइस्ट सेंटर) के प्रतिनिधियों समेत कुछ अन्य नेताओं को शामिल करके लघु मंत्रिमंडल का गठन करेंगे।
सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के वरिष्ठ नेता गणेश शाह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पहले चरण में देउबा के नेतृत्व में पांच से सात सदस्यों के मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि बाद में जनता समाजवादी पार्टी का उपेंद्र यादव नीत धड़ा सरकार में शामिल होगा।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, देउबा को प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 दिन के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। अभी यह तय नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल- यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) देउबा सरकार में शामिल होगी या नहीं।
सूत्रों ने बताया कि सीपीएन-यूएमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल- यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) के माधव कुमार नेपाल धड़े के विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़ने का फैसला करने के बाद देउबा को विश्वास मत हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
बागी नेता माधव कुमार के नेतृत्व में सीपीएन-यूएमएल के 23 सांसदों ने देउबा को प्रधानमंत्री पद के लिए पिछले सप्ताह समर्थन दिया था और सदन भंग करने के खिलाफ उनकी याचिका पर हस्ताक्षर भी किए थे।
उल्लेखनीय है कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया था कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंडारी का निचले सदन को भंग करने का फैसला असंवैधानिक था। पीठ ने देउबा को मंगलवार तक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने प्रतिनिधि सभा का नया सत्र 18 जुलाई की शाम पांच बजे बुलाने का भी आदेश दिया है।
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