लाइव न्यूज़ :

मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाए : पाक की आतंकवाद रोधी अदालत का आदेश

By भाषा | Updated: January 9, 2021 17:46 IST

Open in App

लाहौर, नौ जनवरी पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला ने जारी किया है।

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से शनिवार को कहा, ‘‘एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीटीडी को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।’’

अजहर आतंकी वित्तपोषण और आतंकी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों का सामना कर रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टHaryana: भाई निकला कसाई..., बहन के कत्ल के लिए दोस्त को उकसाया, आरोपी ने रेप के बाद घोंटा गला

भारतMaharashtra Local Body Election Result: आज आएंगे महाराष्ट्र नगर निगम के नतीजें, महायुति और एमवीए के लिए अग्निपरीक्षा

भारतजम्मू कश्मीर सरकार की आधिकारिक छुट्टियों की सूची ने खोला पिटारा बवाल का

भारतJammu Kashmir: कश्मीर में शुरू हुआ चिल्ले कलां, 40 दिन रहेगा भयंकर सर्दी का दौर

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: आज के ईंधन के दाम: दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना तक; जानें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

विश्व अधिक खबरें

विश्वBangladesh: हिंदू युवक की हत्या मामले में बांग्लादेशी सरकार का एक्शन, 10 आरोपी गिरफ्तार

विश्वबांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर हमलों से गुस्सा भड़का

विश्वVIDEO: बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी के जनाज़े में भारी हुजूम, मुहम्मद यूनुस भी मौजूद

विश्वतोशाखाना भ्रष्टाचार मामलाः पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल के कारावास की सजा, एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना

विश्वTaiwan: ताइपे में अज्ञात ने चाकू से हमला कर 3 लोगों की ली जान, संदिग्ध की इमारत से गिरकर मौत