मालदीव की शीर्ष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति की सजा रद्द की
By भाषा | Updated: November 30, 2021 18:25 IST2021-11-30T18:25:28+5:302021-11-30T18:25:28+5:30

मालदीव की शीर्ष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति की सजा रद्द की
माले, 30 नवंबर (एपी) मालदीव की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम की जेल की सजा को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने गयूम को धन शोधन मामले में दोषी ठहराया था।
उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने दो साल पहले एक निचली अदालत द्वारा गयूम को दी गई पांच साल जेल की सजा और उन पर लगाया गया 50 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना रद्द कर दिया।
पूर्व राष्ट्रपति को हाल में नजरबंद किया गया था।
न्यायाधीशों ने कहा कि प्रारंभिक सुनवायी में दिए गए सबूतों में विसंगतियां थीं और यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ कि गयूम ने राष्ट्रीय कोष से 10 लाख डॉलर की राशि का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था।
गयूम वर्ष 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे। उन पर पद पर रहने के दौरान भ्रष्टाचार और असंतोष को दबाने के आरोप लगे थे। गयूम के खिलाफ भ्रष्टाचार के अन्य मामले अदालत में लंबित हैं।
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