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कोविड-19 : चीन के ग्वानझोउ में मनोरंजन स्थल बंद करने का आदेश

By भाषा | Updated: June 9, 2021 12:58 IST

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बीजिंग, नौ जून (एपी) चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वानझोउ में कोविड-19 के नए स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिनेमा घर, थिएटर, नाइट क्लब और बंद स्थानों पर होने वाली अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है।

चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वानझोउ के लोग बिना किसी अति-आवश्यक काम के बाहर नहीं निकल सकते। अनुमति मिलने पर भी किसी भी व्यक्ति को संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 48 घंटे के अंदर की हो। यह नियम सोमवार से लागू हुआ था। ग्वानझोउ के आसपास के प्रांत में भी लोगों पर यह नियम लागू होगा। इन नियमों के अनुसार, रेस्तरां में बैठकर खाने पर भी रोक लगा दी गई है।

ग्वानझोउ में बुधवार तक आठ नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 100 के पार चली गई है। ये सभी मामले 21 मई के बाद से सामने आए हैं।

चिकित्सकों ने कहा कि ग्वानझोउ में सामने आया संक्रमण का यह नया स्वरूप ‘डेल्टा’ है, जो सबसे पहले भारत में सामने आया था, जो बेहद संक्रामक है।

चीन में अभी तक कोविड-19 के अभी तक कुल 91,316 मामले सामने आए है और संक्रमण से 4,636 लोगों की मौत हुई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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